भारत में छपने तथा प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र एवं आवधिक प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 तथा समाचारपत्रों के पंजीकरण(केन्द्रीय) नियम, 1956 द्वारा नियंत्रित होते हैं ।
अधिनियम के अनुसार, किसी भी समाचार पत्र अथवा आवधिक का शीर्षक उसी भाषा या उसी राज्य में पहले से प्रकाशित हो रहे किसी अन्य समाचारपत्र या आवधिक के समान या मिलता‑जुलता न हो, जब तक कि उस शीर्षक का स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास न हो ।
इस शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ,भारत सरकार ने समाचारपत्रों का पंजीयक नियुक्त किया है , जिन्हें प्रेस पंजीयक भी कहा जाता है, जो भारत में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों एवं आवधिकों की पंजिका का रख‑ रखाव करते हैं ।
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा देश के सभी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता,मुंबई तथा चेन्नई में तीन क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं । कार्यालयों के पते एवं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र निम्नानुसार हैं –
आर.एन.आई. के विभिन्न कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र
| पता | इसके अंतर्गत क्षेत्र |
1. | भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय,मुख्यालय पश्चिमी खंड‑8,स्कंध‑2, आर.के.पुरम,नई दिल्ली‑110066 दूरभाष 26107504/26108432 फैक्स‑26176553 | पूरा देश 1 परिचालन के लिए, निम्न राज्यों का सत्यापन: जम्मू व कश्मीर ,हिमाचल प्रदेश,पंजाब,
हरियाणा,चण्डीगढ़,दिल्ली,उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश ,राजस्थान |
2. | भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का क्षेत्रीय कार्यालय,एम.एस.ओ.भवन,बलॉक डी एफ
द्वितीय तल , पो0 सी.सी.ब्लॉक, सॉल्ट लेक,कोलकाता‑700064 दूरभाष‑3378494 | पश्चिम बंगाल,
बिहार,उड़ीसा,सिक्किम,
असम,नागालैंड,मणिपुर,त्रिपुरा,अरूणाचल प्रदेश,मेघालय,अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह
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3. | भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का क्षेत्रीय कार्यालय, ए‑1,विगं,निचला तल,नया सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी,बेलापुर, नवी मुंबई‑400614 दूरभाष: 27572953 | महाराष्ट्र,गुजरात,गोआ,दमन व दीव, दादरा एवं नगर हवेली
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4. | भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का क्षेत्रीय कार्यालय, बी‑ ब्लाक,बी स्कंध, (बी‑2‑बी) सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स राजाजी भवन, बेसंत नगर,चेन्नई‑600090 दूरभाष‑24911275 | तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ,केरल, पांडिचेरी लक्षद्वीप
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प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार , मुद्रक एवं प्रकाशक को जिला/महाप्रांत/उप‑प्रखण्ड दण्डाधिकारी के समक्ष घोषणा करनी होती है , जिसके स्थानीय अधिकारक्षेत्र के अधीन समाचारपत्र मुद्रित अथवा प्रकाशित किया जाएगा, कि वह उक्त समाचारपत्र का मुद्रक/प्रकाशक है ।
घोषणा पत्र में समाचारपत्र संबंधी सभी विवरण शामिल होने चाहिए , जैसे कि किस भाषा में प्रकाशित होगा ,प्रकाशन का स्थान इत्यादि । समाचारपत्र के प्रकाशन से पहले दण्डाधिकारी द्वारा घोषणा पत्र को अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।
अधिप्रमाणन से पहले , दण्डाधिकारी समाचारपत्रों के पंजीयक से छानबीन करने के बाद यह पुष्टि करता है कि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित शर्तों का पालन हो रहा है ।
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